Coronavirus : इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश- मुकदमों की ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई
Coronavirus इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोरोना संक्रमण के चलते अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। इसके लिए कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोरोना संक्रमण के चलते अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। इसके लिए हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुकदमों की ई फाइलिंग की जाएगी और अधिवक्ता या वादकारी अपने मोबाइल फोन अथवा पीसी या लैपटॉप के जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाई कोर्ट से जुड़ सकेगा और अपनी बहस कर सकेंगे। इस संबंध में जारी व्यापक दिशा-निर्देश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी किए गए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए संबंधित वकील, वादकारी को हाई कोर्ट ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से जरूरी सूचनाएं भेजेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित होने वाले वकीलों को हाई कोर्ट की ओर से एक टाइम स्लॉट आवंटित किया जाएगा। सुनवाई से 10 मिनट पहले उनको अपना उपकरण मोबाइल फोन या लैपटॉप, पीसी अथवा टेबलेट आदि तैयार रखना होगा। आवंटित टाइम स्लॉट पर उपस्थित न होने वाले वकीलों के मुकदमे में न्यायालय एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। इसमें नो एडवर्स आर्डर का प्रावधान लागू नहीं होगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, उसका लिंक संबंधित वकील, वादकारी के पंजीकृत मोबाइल, ई-मेल पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। लिंक पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते ही अधिवक्ता हाई कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ जाएंगे। सुनवाई के लिए आवंटित समय से पांच मिनट पहले अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जुड़ना होगा। इसके लिए एसएमएस द्वारा भेजे गए लिंक को अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के वेब ब्राउजर पर टाइप करना होगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अधिवक्ता के पास एंड्राइड या एप्पल फोन, आईपैड, पीसी लैपटॉप आदि में से कोई एक उपकरण होना चाहिए। हाई कोर्ट में ई-मुकदमा फाइलिंग की व्यवस्था की है। वीडियो कांफ्रेंस से न्यायालय में उपस्थित होने वाले अधिवक्ता को उन्हीं शिष्टाचारों का पालन करना होगा जो खुली अदालत में मुकदमा बहस करते समय किए जाते है। हालांकि हाई कोर्ट ने गाउन पहनने से छूट दी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सिर्फ अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था की गई है। ई-फाइलिंग की व्यवस्था पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में ई-फाइलिंग कई सालों से होती आ रही है। इसलिए इससे संबंधित सभी नियम पूर्व की ही भांति रहेंगे। वकीलों की सुविधा के लिए गेट नंबर 3ए के पास के काउंटर भी बनाया गया है जहां से मदद ली जा सकती है। इस आशय की अधिसूचना महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है।