सिविल लाइंस और जार्जटाउन का बढ़ा सर्किल रेट, डीएम ने लगाई मंजूरी की मुहर Praragraj News
क्षेत्रवार अधिकतम दो से पांच फीसद तक की बढ़ोत्तरी सिर्किल रेट में की गई है। दो साल बाद बढ़े सर्किल रेट पर डीएम ने मंजूरी की मुहर लगा दी है। हंडिया व कोरांव कस्बे में भी बढ़ा है।
प्रयागराज, जेएनएन। जिले में जमीन व फ्लैट का नया सर्किल रेट सोमवार से लागू हो गया। सर्किल रेट में क्षेत्रवार अधिकतम दो से पांच फीसद की वृद्धि की गई है। डीएम बीसी गोस्वामी ने नए सर्किल रेट पर मुहर लगा दी है। दो साल बाद जिले में सर्किल रेट बढ़ाया गया है। वर्ष 2018 में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया था। वर्ष 2017 में अधिकतम 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी।
इन इलाकों में सर्किल रेट बढ़ा तो कई जगह नहीं बढ़ाया गया
नए सर्किल रेट में नव विकसित क्षेत्रों में जहां मामूली वृद्धि की गई है वहीं जहां पर बैनामे बिल्कुल भी नहीं हुए हैैं वहां पर रेट को कम भी किया गया है। शहर के सलोरी, बेली, नीवां, बक्शी कला, बघाड़ा आदि के कछारी इलाके, सोरांव, शंकरगढ़, कोरांव, करछना, फूलपुर व मेजा के लगभग डेढ़ सौ गांवों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। सिविल लाइंस, जार्जटाउन, अशोक नगर, चौक व मम्फोर्डगंज में सबसे ज्यादा पांच फीसद सर्किल रेट बढ़ा है। वहीं अल्लापुर, दारागंज, बमरौली, कर्नलगंज, राजापुर, रामबाग, कीडगंज, मुट्ठीगंज, करेली, काालिंदीपुरम और झलवा में दो से चार फीसद बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह नैनी, फाफामऊ, झूंसी, हंडिया और कोरांव कस्बे में भी पांच फीसद सर्किल रेट बढ़ाया गया है।
बोले एडीएम वित्त एवं राजस्व
एडीएम वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह ने बताया कि अलग-अलग इलाकों से आई आपत्तियों का निस्तारण करते हुए नया सर्किल रेट जारी कर दिया गया है। शहर के विस्तारीकरण के मद्देेनजर बाहरी इलाकों के रेट में मामूली वृद्धि की गई है। आने वाले दिनों में बाहरी इलाकों में तेजी से विस्तार होगा। शहर के घनी आबादी वाले इलाके की जमीन एवं फ्लैट के सर्किल रेट में अधिकतम पांच फीसद की वृद्धि की गई है।
घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दुरुस्त किया गया सर्किल रेट
एडीएम वित्त एवं राजस्व ने बताया कि इनमें घनी आबादी वाली गलियों, बाजारों में सर्किल रेट में वृद्धि के बजाय दुरुस्त किया गया है। उदाहरण के तौर पर एक ही मुहल्ले में गली अथवा सड़क के आमने-सामने के मकानों के सर्किल रेट में यदि अंतर था तो उसमें संशोधन करके उसे एक कर दिया गया है। अभी तक एक ही मुहल्ले में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एवं खपरैल वाले मकानों का सर्किल रेट एक ही हुआ करता था लेकिन इस बार संशोधन किया गया है। पेड़, खपरैल, कच्चे मकान आदि के स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी नहीं हुई है।