अलकमा-सुरजीत हत्याकांड में प्रयागराज शहर पश्चिमी के पूर्व विधायक अशरफ पर आरोप तय, वीडियो कांफ्रेसिंग से की गई सुनवाई
शहर पश्चिमी से पूर्व सपा विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ बहुचर्चित अलकमा और सुरजीत हत्याकांड में शनिवार को आरोप पत्र तय किया गया। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट आलोक कुमार श्रीवास्तव ने यह आरोप तय किए।
प्रयागराज, जेएनएन। शहर पश्चिमी से पूर्व सपा विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ बहुचर्चित अलकमा और सुरजीत हत्याकांड में शनिवार को आरोप पत्र तय किया गया। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट आलोक कुमार श्रीवास्तव ने यह आरोप तय किए। इसे बरेली जेल में बंद अशरफ को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनाया गया। आरोपों से इन्कार करते हुए उसने मुकदमे में ट्रायल की इच्छा जताई।
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अभियोजन के मुताबिक घटना 25 सितंबर 2015 की धूमनगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। वादी मुकदमा मो. आबिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फरहान के लाल बिहारा वाले घर से उसकी चचेरी बहन अलकमा को फारच्यूनर से ड्राइवर सुरजीत मरियाडीह गांव पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत कुछ और लोग नामजद हैैं। शनिवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई पेशी में अशरफ पर तय आरोप उसे बिंदुवार पढ़कर सुनाए गए। एमपीएमएलए कोर्ट में ही पूर्व विधायक के खिलाफ बलवे के मामले में भी आरोप तय किया गया। यह घटना सात अगस्त 2002 को दोपहर 2:30 बजे हुई थी। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी सीवी राम ने थाना सिविल लाइंस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने साथियों के साथ मिलकर बसों का संचालन बंद कर दिया। बसों में तोडफ़ोड़ की। ड्राइवर चंद्रभान द्विवेदी को मारपीट कर घायल कर दिया। पूर्व विधायक ने इन आरोपों से भी इन्कार किया है। उल्लेखनीय है कि अशरफ पर शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का भी आरोप है जिसकी विवेचना सीबीआइ ने की है।