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सीबीएसई ने जन्म तिथि पर नियम बदले

पहले सीबीएसई से जुड़े हाईस्कूल के छात्र नतीजा घोषित होने के पांच साल बाद तक सर्टिफिकेट में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम इत्यादि बदलवा लेते थे, अब वह ऐसा नहीं करवा पाएंगे।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 12 Dec 2016 09:42 AM (IST)Updated: Mon, 12 Dec 2016 11:16 AM (IST)
सीबीएसई ने जन्म तिथि पर नियम बदले

इलाहाबाद (जेएनएन)। केंद्र में सरकार बदलने के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) काफी बदलाव कर रहा है। इसी क्रम में जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी नियमों में बदलाव किया है।

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अब हाईस्कूल केसभी विद्यार्थियों को नतीजा घोषित होने के एक वर्ष के अंदर ही सर्टिफिकेट पर अंकित जन्मतिथि, नाम पिता के नाम को लेकर हुईं त्रुटियों को दूर करा लेना होगा। ऐसा नहीं कराने पर बोर्ड आवेदन पर विचार नहीं करेगा। इस बारे में सरकुलर जारी कर दिया गया है।

पहले सीबीएसई से जुड़े हाईस्कूल के छात्र नतीजा घोषित होने के पांच साल बाद तक सर्टिफिकेट में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम इत्यादि बदलवा लेते थे, अब वह ऐसा नहीं करवा पाएंगे। सीबीएसई ने किसी भी तरह के बदलाव के लिए आवेदन की मियाद एक साल कर दी है।

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बदला हुआ नियम 2017 में होने वाली 10 वीं बोर्ड की परीक्षा से ही प्रभावी हो गया है। सीबीएसई ने इस संबंध में सभी स्कूलों और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को हिदायत दे दी है। जन्मतिथि तथा अन्य जरूरी तथ्यों मसलन छात्र व पिता के नाम इत्यादि की जांच तीन स्तरों पर की जाएगी। पहले स्कूल ही छात्र के नाम और जन्म तिथि की जांच करेगा। फिर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर इसका मिलान किया जाएगा।

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आखिर में बोर्ड जांच करेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में नाम सुधरवाने वाले के लिए कोई समय सीमा नहीं तय थी, छात्र कभी भी इसे बदलवा लेते थे। नामांकन के दौरान गलती करने वाले शिक्षकों पर भी जांच के दौरान कार्रवाई की जा सकती है। गंगागुरुकुलम की प्रिसिंपल अल्पना डे का कहना है कि बोर्ड ने अच्छा कदम उठाया है। हर स्तर पर जांच होने से परीक्षार्थियों के नाम, जन्मतिथि जैसे तथ्यों में गड़बड़ी कम से कम होगी।

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