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टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक के खिलाफ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

हाई कोर्ट ने टीईटी-2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगाई है। इसके बाद बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने हाई कोर्ट की शरण में आए हैं। उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उन्हें पक्ष रखने करने का समय दिया है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Fri, 20 May 2022 09:25 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 09:25 PM (IST)
टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक के खिलाफ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने हाई कोर्ट की शरण में आए हैं

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी-2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगाई है। इसके बाद बीएड पास अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने हाई कोर्ट की शरण में आए हैं। उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उन्हें पक्ष रखने करने का समय दिया है।

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हाई कोर्ट ने प्रमाण पत्र जारी करने पर लगा रखी है रोक

राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा राजेंद्र सिंह चोटिया के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना को रद करके बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दिया था। इसके बाद बीएड पास एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया है।

याची अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने मुरादाबाद निवासी एक बीएड पास अभ्यर्थी राजकुमार सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की है। मामले को अगली सुनवाई 14 जुलाई को होंगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के अनुसार बीएड पास अभ्यर्थी को छह महीने का कोर्स पास करने के पश्चात बीटीसी पास अभ्यर्थी के समकक्ष मानते हुए सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए योग्य माना गया था।


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