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खुशखबरी, अब व्यापारी जीएसटी में रद पंजीकरण फिर से बहाल करा सकेंगे

जीएसटी रिटर्न न दाखिल करने के कारण रद पंजीकरण को कारोबारी पुन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बकाया जीएसटी रिटर्न जमा करना होगा।

By Edited By: Published: Fri, 03 May 2019 07:40 AM (IST)Updated: Fri, 03 May 2019 11:14 AM (IST)
खुशखबरी, अब  व्यापारी जीएसटी में रद पंजीकरण फिर से बहाल करा सकेंगे
खुशखबरी, अब व्यापारी जीएसटी में रद पंजीकरण फिर से बहाल करा सकेंगे
प्रयागराज : जीएसटी में रिटर्न दाखिल न करने पर रद हुए पंजीकरण को व्यापारी फिर से पंजीकृत करा सकेंगे। प्रतापगढ़ जनपद के हजारों व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें शर्त यह है कि व्यापारियों को सभी बकाया रिटर्न फाइल करना होगा। पंजीकरण बहाल होने की अंतिम तिथि 22 जुलाई निर्धारित की गई है।

एक हजार से अधिक व्यापारियों का पंजीयन निरस्त 
जिले भर में 6500 पंजीकृत व्यापारी हैं। इसमें पिछले छह माह के अंदर रिटर्न दाखिल न करने पर एक हजार से अधिक व्यापारियों का पंजीयन निरस्त हो चुका है। उनको राहत देने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने नया हथकंडा अपनाया है। ऐसे व्यापारी 22 जुलाई तक फिर से पंजीकरण करा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि जीएसटी में रद पंजीकरण व्यापारी फिर से बहाल करा सकेंगे। इसके लिए उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सर्वे करने के बाद उसे बहाल किया जाएगा। विभाग की पहल से व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी।

31 मार्च से पहले के रिटर्न होंगे बहाल
रद पंजीयन को बहाल करने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसमें शर्त यह रखी गई है जिन व्यापारियों का 31 मार्च के पहले पंजीयन निरस्त किया गया है। उन पर ही विभाग बहाल करेगा। इससे व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलेगी।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन
 रद पंजीयन को बहाल करने के लिए व्यापारियों को बकायदा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद वाणिज्य कर अफसर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जाकर सर्व करेंगे। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट अफसरों को सौंपेंगे। उनकी अनुमति पर ही कारोबारियों का रद पंजीकरण पुन: बहाल किया जाएगा।

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