Composition Scheme : हर महीने टैक्स देने के झंझट से मिलेगा छुटकारा, जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन Prayagraj News
जिन व्यापारियों का सालाना टर्न ओवर डेढ़ करोड़ सेवा प्रदाताओं एवं प्रोफेशनल्स का टर्न ओवर 50 लाख रुपये से कम है वही कंपोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे। 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा।
प्रयागराज, जेएनएन। व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं और प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कंपोजीशन स्कीम (योजना) के लिए जीएसटीएन पोर्टल खुल गया है। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में पंजीकृत व्यापारी, सेवा प्रदाता और पेशेवर (प्रोफेशनल्स) इस योजना के तहत 31 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इस योजना से एकमुश्त टैक्स जमा करना होगा
कंपोजीशन स्कीम स्कीम में आने वाले हर महीने टैक्स देने के झंझट से छुटकारा पा जाएंगे। उन्हें एकमुश्त टैक्स जमा करना होगा। योजना का लाभ अगले वित्तीय वर्ष (2020-2021) में मिलेगा। जिन व्यापारियों का सालाना टर्न ओवर डेढ़ करोड़, सेवा प्रदाताओं एवं प्रोफेशनल्स का टर्न ओवर 50 लाख रुपये से कम है, वही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। रजिस्टे्रशन कराने के बाद उन्हें टैक्स इनवायस जारी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एकमुश्त टैक्स का भुगतान करना होगा।
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटीएन पर जाना होगा, जहां ऑप्टिंग कंपोजीशन स्कीम के चयन का बटन मिलेगा। जिस पर ऑटोपॉपुलेटेड प्रश्नों का उत्तर देकर एक अप्रैल 2020 से स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खास बात यह कि कोई भी इस स्कीम से सामान्य में जाना चाहेगा तो ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए फिर से इसमें जा सकेगा।
कितना देना होगा टैक्स
सामान्य रजिस्ट्रेशन में पेशेवरों को 18 और कारोबारियों को अलग-अलग श्रेणियों में पांच से 28 फीसद तक टैक्स देना पड़ता है। इस स्कीम में आने वाले प्रोफेशनल्स और सेवा प्रदाताओं को छह फीसद एवं व्यापारियों को दो फीसद की दर से टैक्स देना पड़ेगा।
आइटीसी का नहीं मिलेगा लाभ
कंपोजीशन स्कीम को अपनाने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ नहीं मिलेगा।
बोले कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल
कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल कहते हैं कि इस स्कीम का लाभ अधिवक्ता नहीं ले सकेंगे। जिले में डेढ़ करोड़ सालाना टर्न ओवर के दायरे में आने वाले व्यापारियों की संख्या करीब 10 से 12 हजार, पेशेवर और सेवा प्रदाताओं की संख्या लगभग पांच हजार होगी।