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कारोबारियों और विभागों को TDS भुगतान के लिए देना पड़ेगा ब्याज, 30 अप्रैल थी आखिरी तिथि Prayagraj News

मार्च के पहले पखवारे में होली पडऩे से बहुत से कारोबारी व पेशेवर यहां तक कि सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग भी टीडीएस जमा करने में चूक गए थे।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Mon, 04 May 2020 03:33 PM (IST)Updated: Mon, 04 May 2020 03:45 PM (IST)
कारोबारियों और विभागों को TDS भुगतान के लिए देना पड़ेगा ब्याज, 30 अप्रैल थी आखिरी तिथि Prayagraj News
कारोबारियों और विभागों को TDS भुगतान के लिए देना पड़ेगा ब्याज, 30 अप्रैल थी आखिरी तिथि Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। सरकार की ओर से टीडीएस जमा करने की तिथि न बढ़ाने से कारोबारियों, पेशेवरों, सरकारी और गैर सरकारी विभागों को झटका लगना तय है। इन विभागों के साथ व्यापारियों व पेशेवरों को टीडीएस भुगतान के लिए ब्याज भी अदा करना पड़ेगा। इसको लेकर व्यवसायी व पेशेवर परेशान हैं।

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लॉकडाउन ने बढ़ाई परेशानी

पिछले वित्तीय वर्ष के चौथे तिमाही के वेतन एवं अन्य भुगतानों से संबंधित टीडीएस के रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय थी। वहीं मार्च के पहले पखवारे में होली पडऩे से बहुत से कारोबारी व पेशेवर, यहां तक कि सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग भी टीडीएस जमा करने में चूक गए थे। 22 मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया। लॉकडाउन वन में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया कि 30 अप्रैल तक टीडीएस की रकम जमा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। हालांकि लॉकडाउन में  आने-जाने में सख्ती के कारण लोगों को टीडीएस जमा करने में व्यवधान हो गया।

व्‍यापारियों और पेशेवरों में असमंजस की स्थिति

लॉकडाउन-2 और लॉकडाउन-3 की घोषणा होने के बाद टीडीएस जमा करने के संबंध में सरकार की ओर से कोई गाइड लाइन जारी नहीं हुई। ऐसे में व्यापारियों और पेशेवरों में असमंजस की स्थिति है। इन्हें और विभागों को कम से कम दो महीने का ब्याज जमा करना पड़ेगा। बता दें कि टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले सभी व्यापारी, पेशेवर एवं ऐसे सरकारी और गैर सरकारी विभाग जहां ट्रिपल पी मॉडल व ठेके पर काम होता है, वहां टीडीएस की रकम नकद जमा करनी पड़ती है।

कर एवं वित्त सलाहकार

कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल कहते हैं कि होली के कारण ज्यादातर लोग टीडीएस जमा करने से चूक गए थे। अब लॉकडाउन के कारण टीडीएस जमा करने में दिक्कत है। ऐसे में सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी न होने से लोगों को ब्याज देना पड़ेगा।


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