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अब व्यापारियों को आइटीसी मिलने में नहीं होगी दिक्कत, मिल गई सुविधा

अब व्यापारियों को जीएसटीआर 1 की गड़बड़ी को दूर करने में असुविधा नहीं होगी। सीबीटीसी ने यह सुविधा उन्‍हें दी है। जीएसटी पोर्टल पर फार्म अपलोड कर दिया गया है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 24 Jan 2019 09:21 PM (IST)Updated: Fri, 25 Jan 2019 07:05 AM (IST)
अब व्यापारियों को आइटीसी मिलने में नहीं होगी दिक्कत, मिल गई सुविधा
अब व्यापारियों को आइटीसी मिलने में नहीं होगी दिक्कत, मिल गई सुविधा

प्रयागराज : अगर व्यापारियों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय जीएसटीआर-1 फार्म भरने में गड़बड़ी कर दिया है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिन व्यापारियों से इस फार्म को भरने में चूक हुई है, अब उन गड़बडिय़ों को वह दूर कर सकेंगे। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एवं कस्टम (सीबीटीसी) ने उन्हें सुविधा प्रदान करते हुए जीएसटीआर-1 फार्म में संशोधन का प्रावधान कर दिया है। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पोर्टल पर फार्म भी अपलोड कर दिया गया है।

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पूर्व में गड़बडिय़ों को दूर करने का नहीं मिलता था मौका

दरअसल, पूर्व में वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय व्यापारियों से जीएसटीआर-1 फार्म भरने में धनराशि आदि की संख्या में कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो उसमें सुधार का उन्हें मौका उन्हें नहीं मिलता था। इसकी वजह से मिसमैच होने पर वाणिज्यकर विभाग की ओर से ऐसे व्यापारियों को नोटिस जारी कर दी जाती थी। इससे अक्सर व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ मिलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था।

वाणिज्यकर विभाग ने दी बड़ी राहत

व्यापारियों की इस समस्या को वाणिज्यकर विभाग ने गंभीरता से लिया। विभाग ने जीएसटीआर-1 में संशोधन का प्रावधान करके व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि व्यापारियों के हित में यह बढिय़ा प्रावधान है। इससे अब चूक को ठीक करने का व्यापारियों के पास मौका मिल सकेगा।


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