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व्‍यापारी अप्रैल तक ले सकेंगे आइटीसी का लाभ

आइटीसी यानी इनपुट टैक्‍स क्रेडिट के लाभ से कई व्‍यापारी वंचित हो गए थे। उनके लिए जीएसटी काउंसिल ने इस सुविधा के लिए एक अप्रैल तक डेट बढ़ा दी है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 02:07 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 02:07 PM (IST)
व्‍यापारी अप्रैल तक ले सकेंगे आइटीसी का लाभ
व्‍यापारी अप्रैल तक ले सकेंगे आइटीसी का लाभ

जासं, इलाहाबाद : अब व्‍यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ अप्रैल माह तक ले सकेंगे। जिन व्यापारियों का 30 जून से स्टॉक बचा था और वह जानकारी के अभाव में ट्रान-1 एवं ट्रान-2 फार्म नहीं भर सके थे। इस कारण उन्‍हें आइटीसी का लाभ नहीं मिल सका था। अब वह इसका लाभ एक अप्रैल तक ले सकेंगे। दरअसल, व्यापारी संगठनों की लगातार मांग पर यह जीएसटी काउंसिल ने संशोधन जारी करते हुए इस सुविधा का लाभ व्यापारियों को दिया है।

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 जानकारी के अभाव में बहुत से व्यापारी आइटीसी का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। लिहाजा, व्यापारी अब 31 मार्च 2019 तक ट्रान-1 और एक अप्रैल तक ट्रान-2 फार्म भर सकते हैं। ट्रान-1 फार्म में लाभ पाने के लिए दावा किया जाता है और ट्रान-2 में लाभ मिलता है। वहीं, जिन व्यापारियों के जीएसटीआर-1 जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक नहीं भरे जा सके हैं, वह 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने इसमें भी संशोधन जारी किया है। वहीं, वर्ष 2017-18 में जीएसटी के कारण बहुत से व्यापारी आइटीसी छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। चार-पांच दिन पहले जीएसटी काउंसिल ने ऐसे व्यापारियों को भी छूट का लाभ देने के लिए संशोधन जारी कर दिया था। इससे व्यापारी अगस्त महीने का टैक्स सितंबर में जमा करते हुए रिटर्न में संशोधन कर इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त माह का रिटर्न जीएसटी आर-1 जो 10 सितंबर तक भरा जाना था, उसकी तिथि भी एक दिन बढ़ा दी गई थी।

क्‍या कहते हैं व्‍यापारी नेता : 

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के प्रदेश संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि देर से ही सही जीएसटी काउंसिल व्यापारियों की सुविधा का ध्यान दे रहा है। इससे व्यापारियों को फायदा होगा।


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