जमीन की कीमत वसूली पर बीएसएनएल को राहत नहीं
जमीन की कीमत वसूली पर बीएसएनएल को कोर्ट ने राहत नहीं दी। वाराणसी के लालपुरा हाउसिंग स्कीम में आवंटित प्लाट की बकाया राशि मामले में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वसूली नोटिस दे रखी है।
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : वाराणसी के लालपुरा हाउसिंग स्कीम में आवंटित प्लाट की बकाया राशि के भुगतान की नोटिस के खिलाफ भारत संचार निगम लिमिटेड को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने निगम से कहा है कि वह 24 सितंबर को जानकारी देकर बताए कि यदि बकाया राशि जमा करने को तैयार हो तो कोर्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण को वसूले जाने वाले ब्याज में छूट देने को कह सकती है। कोर्ट ने विकास प्राधिकरण से भी जानकारी देने को कहा है कि क्या ब्याज को प्राधिकरण नियमानुसार माफ कर सकता है? सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने भारत संचार निगम लिमिटेड वाराणसी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुबोध कुमार व प्राधिकरण के अधिवक्ता विवेक वर्मा ने पक्ष रक्षा। मालूम हो कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 147 एकड़ में फैली लालपुरा हाउसिंग स्कीम में से 10 एकड़ जमीन बीएसएनएल को रिहायशी उद्देश्य से आवंटित की। 15.50 लाख रुपये प्रति एकड़ अनुमानित मूल्य के आधार पर याची ने कुल 170.50 लाख रुपये जमा किए। बाद में प्राधिकरण ने वास्तविक दर 18.95 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 37.95 लाख तथा 3.79 लाख फ्री होल्ड चार्ज की 2004 में मांग की जिसे बीएसएनएल ने नहीं माना। प्राधिकरण ने 2008 में भी भुगतान की नोटिस दी लेकिन, बीएसएनएल ने भुगतान नहीं किया गया। प्राधिकरण का कहना है कि वास्तविक कीमत की वसूली की जा रही है, जबकि बीएसएनएल का कहना है कि उसने तय दर से पूरा भुगतान कर दिया है अब उसे बढ़ी हुई कीमत जबरन जमा करने को कहा जा रहा है जो गलत है।