फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल का कठोर कारावास
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित संतोष कुमार निवासी वजीरपुर थाना कुंडा को कारावास के साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
प्रयागराज, जेएनएन। प्रतापगढ़ में ही किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित संतोष कुमार निवासी वजीरपुर थाना कुंडा को कारावास के साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहेली के साथ शादी से लौट रही थी तभी खींचा दरिंदे ने
पीड़ित बालिका के पिता के अनुसार उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 11 की छात्रा थी। वह 21 मई 2013 को सहेली के साथ शादी के कार्यक्रम में वजीरपुर कुंडा गई थी। रास्ते में उसकी साइकिल की चेन फंस गई। इतने में पीछे से आरोपित संतोष बाइक से आया। चेन ठीक करने का बहाना बनाकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं,अपने मोबाइल से उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो भी खींच ली और घटना के बारे में किसी को बताने पर फोटो वायरल करके पूरे परिवार को बदनाम करने की धमकी दी।
फोटो से ब्लैकमेल कर बार-बार करता रहा मनमानी
वादी के अनुसार इसके बाद आरोपित संतोष रास्ते में रोककर उसकी बेटी को अश्लील फोटो दिखाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। तीन अगस्त 2013 को दोपहर विद्यालय के समय संतोष कुमार ने उसकी बेटी को फोन करके स्कूल के पीछे बुलाया।
एक दिन उसके बेटे ने आरोपित की हरकत को देख लिया और संतोष कुमार को पकड़कर उसका मोबाइल छीन लिया। तब उसे घटना की जानकारी हुई। फिर उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित संतोष कुमार को सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।