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भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया सरेंडर, मिली जमानत Prayagraj News

एमपी एमएलए कोर्ट में मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सरेंडर किया। उन्‍हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस दौरान उन्‍हें दो घंटे न्‍यायिक हिरासत में रखा गया।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 06:34 PM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 06:34 PM (IST)
भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया सरेंडर, मिली जमानत Prayagraj News
भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया सरेंडर, मिली जमानत Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। मेरठ जिले से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दो मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर किया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सरेंडर अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत देने व मुचलका पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। वह करीब दो घंटे न्यायिक हिरासत में रहे।

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सांसद के खिलाफ पहला मुकदमा आरपीएफ थाने में दर्ज था

सांसद के खिलाफ पहला मुकदमा आरपीएफ थाने में 17 सितंबर 2012 को दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक, मेरठ शटल पैंसेजर प्लेटफार्म नंबर एक से जैसे ही रवाना हुई, कुछ दैनिक यात्री ट्रेन के इंजन के सामने आ गए। सभी लोग रेल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व राजेंद्र अग्रवाल कर रहे थे। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत चालान किया था।

दूसरा मुकदमा मेरठ के ही नौचंडी थाने का है

दूसरा मुकदमा मेरठ के ही नौचंडी थाने में एक फरवरी 2012 को दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक बालेराम बृजभूषण इंटर कॉलेज में भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक अमित अग्रवाल, सोमेंद्र सोनकर, राहुल ठाकुर, नीरज मित्तल, वरुण गोयल, रवि भट्ट, अशोक कठेरिया समेत तमाम कार्यकर्ता बिना अनुमति के सभा कर रहे थे। इस पर उनके विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।

बचाव पक्ष ने यह दलील पेश की

बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के चलते गलत फंसाया गया है। कोई अपराध नहीं किया है। जमानत देने के लिए तैयार हैं और प्रत्येक सुनवाई तिथि पर हाजिर होंगे।


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