बिजनौर के सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जमानत पर रहेंगे
बिजनौर के सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह के जमानत पर रहने को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुहर लगाई। उनकी जमानत निरस्त करने के लिए अर्जी दी गई थी।
प्रयागराज : बिजनौर के सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह की जमानत निरस्त किए जाने की बाबत विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में दी गई अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उभयपक्ष को सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी। आदेश में कहा कि न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।
मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाने में सात सितंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि गांव कबाल में गौरव और सचिन की हत्या के बाद विरोध में आरोपित समेत तमाम लोगों ने भारतीय इंटर कालेज नंगला मंदौड़ में सभा किया, जबकि सभा की अनुमति नहीं थी। वहां लोग फरसा, लाठी, डंडे लिए थे। भीड़ ने बैरियर तोड़ दिया और सरकारी कर्मियों से झगड़ा कर कार्य में बाधा डाली। इस दौरान आरोपित ने भड़काऊ भाषण दिया। इसी मामले में अभियुक्त ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के यहां जमानत अर्जी पेश की थी। इसे 18 अक्टूबर 2013 को स्वीकृत किया गया था। इसी मामले की जमानत निरस्त करने को जिला शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि वह पूर्ववत जमानत पर रहेंगे।
सपा कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जमानत
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान काला झंडा दिखाने पर नैनी जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश किया गया। जहां नेहा यादव, आकिब जावेद आदि को तीन धाराओं में जमानत मिली, एक मामले की याचिका खारिज हो गई। इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो सकी। उधर, नैनी जेल में कार्यकर्ताओं से पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद, महबूब उसमानी, मो. गौस, राबिन लोहिया गिहार, राहुल चंद्रा आदि मौजूद रहे।