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इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सांसद आजम खां को बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के मुतवल्ली सांसद मो. आजम खां को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अतिक्रमण व कुप्रबंध को लेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 20 मार्च 2020 के आदेश क्रियांवयन पर रोक लगा दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 08:02 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 08:02 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सांसद आजम खां को बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के मुतवल्ली सांसद आजम खां को बड़ी राहत दी है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के मुतवल्ली सांसद मो. आजम खां को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अतिक्रमण व कुप्रबंध को लेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 20 मार्च, 2020 के आदेश क्रियांवयन पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार सहित विपक्षियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूत शशिकांत गुप्ता व न्यायमूत पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में वक्फ बोर्ड के आदेश को नैसर्गिक न्याय के खिलाफ एक पक्षीय बताते हुए रद करने की मांग की गयी है। याची का कहना है कि बोर्ड को जब तक पुख्ता सुबूत न हो ट्रस्ट के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसमें धारा 65 (5) का उल्लंघन है। मुतवल्ली पर कुप्रबंध का आरोप निराधार है। आदेश जारी करने से पहले याची को नोटिस नहीं दी गयी। ऐसे मामलों में बोर्ड को एक्शन लेने का अधिकार नहीं है।


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