NO Bail: नैनी जेल में बंद कौड़िहार ब्लाक प्रमुख की पशु क्रूरता में जमानत अर्जी खारिज
आरोपित मुजफ्फर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि वह एक सम्मानित राजनीतिक व्यक्ति है और वर्तमान में कौड़िहार ब्लाक का प्रमुख निर्वाचित हुआ है l चुनावी रंजिश में उसे झूठा फंसा दिया गया है
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय ने पशु क्रूरता के मामले में आरोपित मुजफ्फर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है l अपर जिला जज भारत सिंह यादव ने आरोपित के अधिवक्ता एवं एडीजीसी टीएन दीक्षित के तर्कों को सुनकर जमानत नामंजूर की। थाना धूमनगंज में आरोपित के विरुद्ध पशु क्रूरता एवं गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था l आरोपित के पास प्रतिबंधित मांस बरामद किए जाने का आरोप है। आरोपित मुजफ्फर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि वह एक सम्मानित राजनीतिक व्यक्ति है और वर्तमान में कौड़िहार ब्लाक का प्रमुख निर्वाचित हुआ है l चुनावी रंजिश में उसे झूठा फंसा दिया गया है l अभियोजन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के खिलाफ पशु क्रूरता के आठ मुकदमों का अपराधिक इतिहास है l अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अपराध अति गंभीर प्रकृति का है और अभियुक्त की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज कर दी है l
सीओ और इंस्पेक्टर हंडिया से स्पष्टीकरण तलब
प्रयागराज : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार दुबे ने क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी हंडिया को नोटिस जारी करते स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बताएं उनके विरुद्ध क्यों न कार्रवाई की जाए। श्यामलाल भारतीय बनाम दयाशंकर भारतीय के मुकदमे में वादी के अधिवक्ता दीपक कुमार ने कोर्ट द्वारा पारित आदेश 15 अक्टूबर 2020 के अनुपालन के संबंध में प्रगति आख्या के लिए एक फरवरी 2021 को अर्जी दी थी। आठ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अर्जी पर थाने से विवेचना के संबंध में कोई आख्या नहीं दी गई। कोर्ट ने सात सितंबर को सीओ हंडिया को भी आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के बावजूद सीओ हंडिया एवं थाना प्रभारी हंडिया द्वारा कोई आख्या अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर अदालत ने 28 अक्टूबर की तिथि नियत कर स्पष्टीकरण मांगा कोर्ट ने कहा कि क्यों न उनके विरूद्ध प्रकरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद को संदर्भित कर दिया जाए।
हत्यारोपित की जमानत खारिज
प्रयागराज : जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपित भगवती सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है l जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर जमानत नामंजूर कर दिया। घटना 26 जुलाई 2021 को थाना कौंधियारा क्षेत्र में हुई थी।संदीप कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बड़ा भाई सोनू घर पर था l आरोप है कि आरोपित अन्य लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडा कटवासा से मारपीट कर चोटे पहुंचाई l जब बीच बचाव करने वादी गया तो उसे भी मारपीट कर चोटें पहुंचाई l गंभीर चोटों के कारण उसके भाई की मृत्यु हो गई l
दहेज उत्पीड़न में पति सहित चार की जमानत खारिज
प्रयागराज : जिला न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न में पति मोहम्मद शरीफ, सास गुड़िया बानो और देवर मोहम्मद वैस और अली खा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है l अपर जिला जज कृष्ण कुमार ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव एवं आरोपितों के अधिवक्ता को सुनकर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। थाना होलागढ़ में जीनत बानो ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी एक दिसंबर 2020 को शरीफ उर्फ राजा बाबू से हुई थी l शादी में उसके पिता ने लगभग सात लाख रुपया खर्च किए और दहेज दिया था l आरोप है कि उसकी ससुराल में दो तोले की चेन और एक लाख रुपया नगद दहेज की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करते और जान से मार देने की धमकी देते थे l