एमपी एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित सांसद की जमानत अर्जी खारिज Prayagraj News
बलिया जिले की मूल निवासी एक छात्रा ने वाराणसी के लंका थाने में एक मई 2019 को आरोपित अतुल राय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस समय वाराणसी में छात्रसंघ चुनाव था।
प्रयागराज, जेएनएन। दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपित सांसद अतुल कुमार राय की जमानत अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। अभियुक्त गाजीपुर जिले के भांवर कोल थाना क्षेत्र स्थित वीरपुर गांव के रहने वाले हैं। वह मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं।
बलिया जिले की छात्रा ने वाराणसी में अतुल राय पर दर्ज कराया था केस
बलिया जिले की मूल निवासी एक छात्रा ने वाराणसी के लंका थाने में एक मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि छात्रसंघ चुनाव के दौरान उसकी मुलाकात अतुल राय से हुई थी, तभी उन्होंने मोबाइल नंबर लिया और अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कही। यह भी आरोप है कि सात मार्च 2018 को अतुल राय अपने फ्लैट पर ले गए और दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाने के साथ ही उसे धमकी दी गई। इसके बाद शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता रहा। तबीयत खराब होने पर दवा दिलाते और पैसा भी देते थे।
बचाव पक्ष की ओर से दी गई यह दलील
बचाव पक्ष की ओर से तर्क में कहा गया कि अभियुक्त शादीशुदा है और दो बच्चे हैं। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के विरुद्ध राजनैतिक कारणों व छवि धूमिल करने के उद्देश्य से झूठी कार्यवाही कराई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी हरि ओंकार सिंह, राधाकृष्ण सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। तर्क में कहा गया कि अपराध गंभीर है। विवेचक ने पर्याप्त साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोप पत्र पेश किया है।
पूर्व सांसद पर लगा पांच सौ रुपये का दंड
बांदा से पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्रा को कोर्ट ने पांच सौ रुपये से दंडित किया है। गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने न्यायिक प्रक्रिया में मिथ्या साक्ष्य देने के जुर्म में पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडित करते हुए रकम वसूल किया। भैरों प्रसाद चित्रकूट जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र स्थित गांधीगंज गांव के निवासी हैं। मामला यह था मानिकपुर थाने में वर्ष 2006 में दस्यु सरगना ददुआ के भाई बाल कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसी मुकदमे में भैरों प्रसाद ने कोर्ट में गवाही के दौरान एफआइआर के विरुद्ध साक्ष्य दिया। गवाही के दौरान मुकर जाने पर कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत कार्यवाही शुरू की। गुरुवार को जब भैरों कोर्ट में हाजिर हुए तो उन पर दंड लगाया गया।