राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को जमानत मिली जमानत निरस्त
उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को राजू पाल हत्याकांड में मिली जमानत निरस्त कर दी है।
इलाहाबाद (जेएनएन)। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत निरस्त कर दी है। अतीक अहमद को 12 अप्रैल 2005 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए मरहूम राजूपाल की पत्नी और पूर्व विधायक पूजा पाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने सुनवाई की। जमानत निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद को जमानत देते समय उनके लंबे आपराधिक इतिहास और सुप्रीमकोर्ट द्वारा तय न्यायिक पैरामीटर को ध्यान में नहीं रखा गया। उन्होंने जमानत की शर्तो का उल्लंघन किया है। लिहाजा जमानत निरस्त किए जाने योग्य है।
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पूजा पाल ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि राजूपाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद घटना के गवाहों को डरा धमका रहे हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने गवाहों का अपहरण करवा लिया और उनको गवाही नहीं देने के लिए डराया धमकाया। 2007 में उन पर गवाहों के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके जेल से बाहर रहते हुए इस मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। अतीक अहमद की ओर से बचाव में कहा गया कि उनको राजनीतिक विद्वेष के कारण फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने जमानत पर रहते हुए इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने आदेश की प्रति डीजीपी, आइजी जेल और संबंधित जेल को भेजने का आदेश दिया है।
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