प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में अतीक
नैनी सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद व बाहुबली अतीक अहमद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
By Edited By: Published: Sat, 27 Apr 2019 10:31 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 10:32 PM (IST)
प्रयागराज : नैनी सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद व बाहुबली अतीक अहमद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अतीक अहमद ने शनिवार को विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में अर्जी दाखिल कर याचना की है कि चुनाव लड़ने के लिए तीन सप्ताह का समय अल्पकालिक जमानत के रूप में दिया जाए। अतीक ने नैनी जेल से अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र, निसार अहमद, खान सौलत हनीफ और राधेश्याम पांडेय के जरिए विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष अर्जी दी है।
मामले पर 29 अप्रैल सोमवार को सुनवाई होगी। अगर कोर्ट ने अनुमति दी तो शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी। पार्टी के प्रदेश महासचिव श्रीप्रकाश राय उर्फ लल्लन राय ने बताया कि अगर कोर्ट ने अतीक को चुनाव लड़ने की अनुमति दी तो पार्टी उन्हें वाराणसी से टिकट देगी। केंद्रीय कारागार नैनी में बंद याची अतीक अहमद के अधिवक्ताओं ने शनिवार दोपहर विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में अर्जी लगाई। अर्जी में कहा गया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद वाराणसी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वाराणसी से नामांकन पत्र लिया जा चुका है।
नामांकन के बाद जेल में रहकर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अल्पकालिक जमानत की मंजूरी दी जाए। अर्जी में याची ने साफ तौर पर उल्लिखित किया है कि उसे चुनाव लड़ने की अधिकारिता प्राप्त है। वह कारागार में रहकर अपना समुचित चुनाव प्रचार व प्रसार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में तीन सप्ताह के लिए अल्पकालिक जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। याची को अल्पकालिक जमानत पर न छूटने से उसको अपूर्णनीय क्षति होगी।
विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने याची के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में उल्लिखित किया कि मामला प्रकीर्ण वाद दर्ज हो। अभियोजन की आपत्ति आमंत्रित हो, सुनवाई के लिए अर्जी 29 अप्रैल को पेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात जेल भेजने का दिया है आदेश पूर्व सांसद अतीक अहमद को इसी हफ्ते बरेली जेल से नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। 23 अप्रैल को एक याचिका की सुनवाई पर देश की शीर्ष अदालत ने अतीक अहमद को गुजरात जेल भेजने का आदेश दिया था। साथ ही देवरिया जेल में कारोबारी को पीटने के मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया था। इस बीच अतीक को गुजरात जेल शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हेा गई थी।
मामले पर 29 अप्रैल सोमवार को सुनवाई होगी। अगर कोर्ट ने अनुमति दी तो शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी। पार्टी के प्रदेश महासचिव श्रीप्रकाश राय उर्फ लल्लन राय ने बताया कि अगर कोर्ट ने अतीक को चुनाव लड़ने की अनुमति दी तो पार्टी उन्हें वाराणसी से टिकट देगी। केंद्रीय कारागार नैनी में बंद याची अतीक अहमद के अधिवक्ताओं ने शनिवार दोपहर विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में अर्जी लगाई। अर्जी में कहा गया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद वाराणसी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वाराणसी से नामांकन पत्र लिया जा चुका है।
नामांकन के बाद जेल में रहकर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अल्पकालिक जमानत की मंजूरी दी जाए। अर्जी में याची ने साफ तौर पर उल्लिखित किया है कि उसे चुनाव लड़ने की अधिकारिता प्राप्त है। वह कारागार में रहकर अपना समुचित चुनाव प्रचार व प्रसार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में तीन सप्ताह के लिए अल्पकालिक जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। याची को अल्पकालिक जमानत पर न छूटने से उसको अपूर्णनीय क्षति होगी।
विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने याची के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में उल्लिखित किया कि मामला प्रकीर्ण वाद दर्ज हो। अभियोजन की आपत्ति आमंत्रित हो, सुनवाई के लिए अर्जी 29 अप्रैल को पेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात जेल भेजने का दिया है आदेश पूर्व सांसद अतीक अहमद को इसी हफ्ते बरेली जेल से नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। 23 अप्रैल को एक याचिका की सुनवाई पर देश की शीर्ष अदालत ने अतीक अहमद को गुजरात जेल भेजने का आदेश दिया था। साथ ही देवरिया जेल में कारोबारी को पीटने के मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया था। इस बीच अतीक को गुजरात जेल शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हेा गई थी।
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