करदाताओं को सहूलियत, नए वित्तीय वर्ष से आयकर में अपील की सुनवाई ऑनलाइन होगी Prayagraj News
करदाताओं को अपने के संबंध में अब आयकर विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि आयकर में अगले वित्तीय सत्र से अपील की सुनवाई ऑनलाइन होगी।
प्रयागराज, [राजकुमार श्रीवास्तव]। आयकर दाताओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब आयकर के किसी भी मामले में अपील करने पर विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए वित्तीय वर्ष से अपील की सुनवाई भी ऑनलाइन कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है।
अभी अपील की सुनवाई में करदाता को उपस्थित होना पड़ता है
अभी अपील की सुनवाई के दौरान करदाता या तो व्यक्तिगत रूप से आयकर आयुक्त (अपील) के सामने हाजिर होता है या फिर उनकी गैर मौजूदगी में उसके सलाहकार अथवा अधिवक्ता की उपस्थिति अनिवार्य है। अब आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस का फायदा देते हुए केंद्र सरकार ने एक अप्रैल के बाद से टैक्स से संबंधित किसी भी तरह के वाद की अपील में सुनवाई ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 250 (6ए) जोड़ी जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने पर विभाग के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा।
ऑनलाइन सुनवाई को गोपनीय रखा जाएगा
वर्तमान में अपील की ही ऑनलाइन फाइलिंग की जाती है। अब सुनवाई भी ऑनलाइन होगी, जिसे पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। करदाता केवल उन्हीं कागजात अथवा सबूतों के पीडीएफ अपने उत्तर में लगाएंगे, जिसके संबंध में अपील में दावा प्रस्तुत किया गया है।
करदाताओं का समय भी बचेगा
नई व्यवस्था से करदाताओं का समय बचेगा, जिससे वह व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। वहीं, विभाग भी सूचना तकनीक का फायदा लेते हुए अपील का निस्तारण कम समय में एक अथवा एक से ज्यादा अधिकारियों के अनुभव एवं कुशलता का फायदा लेते हुए कर सकता है।
बोले वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्षकर मूल्यांकन सलाहकार
वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्षकर मूल्यांकन सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल कहते हैं कि सरकार का मानना है कि इससे अपीलार्थी और विभाग के बीच किसी भी तरह का असंतोष है तो उसे दूर करने में मदद मिलेगी।