Allahbad High Court : राजकीय इंटर कालेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध करार
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बालकृष्ण व 94 अन्य सहित सात याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा किसी नियम-कानून की अतार्किकता या मनमानापन जब तक चिन्हित नही होती कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उप्र अधीनस्थ शिक्षा (टीजीटी ) सेवा नियमावली के नियम 8(6)को वैध करार दिया है। कहा है कि यह रेग्युलेशन का विरोधाभासी नहीं है और अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम बनाने के अधिकार का अतिलंघन नहीं करता।
इस नियम में राजकीय इंटरमीडिएट स्कूल एवं कालेजों में सहायक अध्यापक (हिंदी) की भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड डिग्री के अलावा इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित है। इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता की वैधता को चुनौती देते हुए संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड धारक याचियों को भर्ती में शामिल होने का मौका दिए जाने की मांग की गई थी इसे कोर्ट ने नहीं माना और याचिकाएं खारिज कर दीं।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बालकृष्ण व 94 अन्य सहित सात याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा, किसी नियम-कानून की अतार्किकता या मनमानापन जब तक चिन्हित नही होती, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।