अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने 31 जनवरी तक लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयके खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। नगर निगम की ओर से विश्वविद्यालय के जब्त खाते को खोलने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने एएमयू की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। नगर निगम की ओर से विश्वविद्यालय के जब्त खाते को खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट जज लघुवाद न्यायालय अलीगढ़ को याची की संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क करें और केस दूसरे जज को सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाए। अंतरिम अर्जी तय होने या 31 जनवरी तक विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की याचिका पर दिया है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कहना है कि नगर निगम ने उसे 14 करोड़ 98 लाख 11 हजार 380 रुपये जमा करने की नोटिस दी है। इसके बाद विश्वविद्यालय के बैंक खाते को जब्त कर लिया। याची ने कर वसूली के खिलाफ 11 अपीलें दाखिल की है। जो विचाराधीन है। उन अपीलों पर अंतरिम आदेश की अर्जी पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने उसे चार माह में तय करने का आदेश दिया है। सरकार ने याचिका दोबारा दाखिल करने पर ग्राह्यता पर आपत्ति की, जिसे हाई कोर्ट ने नहीं माना।
बता दें कि संपत्ति कर का 14 करोड़ 98 लाख 11 हजार 380 रुपये जमा न करने पर नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बैंक खाता सीज करा दिया है। पिछले सोमवार को एएमयू कैंपस स्थित एसबीआइ की शाखा पहुंचकर नगर निगम की टीम ने प्रक्रिया पूरी की। ऐसा दूसरी बार हुआ है। मार्च 2019 में भी खाता सीज किया गया था।