Move to Jagran APP

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने 31 जनवरी तक लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयके खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। नगर निगम की ओर से विश्वविद्यालय के जब्त खाते को खोलने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने एएमयू की याचिका पर दिया है।

By Umesh Kumar TiwariEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 11:29 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 11:31 PM (IST)
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने 31 जनवरी तक लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। नगर निगम की ओर से विश्वविद्यालय के जब्त खाते को खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट जज लघुवाद न्यायालय अलीगढ़ को याची की संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है।

loksabha election banner

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क करें और केस दूसरे जज को सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाए। अंतरिम अर्जी तय होने या 31 जनवरी तक विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की याचिका पर दिया है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कहना है कि नगर निगम ने उसे 14 करोड़ 98 लाख 11 हजार 380 रुपये जमा करने की नोटिस दी है। इसके बाद विश्वविद्यालय के बैंक खाते को जब्त कर लिया। याची ने कर वसूली के खिलाफ 11 अपीलें दाखिल की है। जो विचाराधीन है। उन अपीलों पर अंतरिम आदेश की अर्जी पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने उसे चार माह में तय करने का आदेश दिया है। सरकार ने याचिका दोबारा दाखिल करने पर ग्राह्यता पर आपत्ति की, जिसे हाई कोर्ट ने नहीं माना।

बता दें कि  संपत्ति कर का 14 करोड़ 98 लाख 11 हजार 380 रुपये जमा न करने पर नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बैंक खाता सीज करा दिया है। पिछले सोमवार को एएमयू कैंपस स्थित एसबीआइ की शाखा पहुंचकर नगर निगम की टीम ने प्रक्रिया पूरी की। ऐसा दूसरी बार हुआ है। मार्च 2019 में भी खाता सीज किया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.