Allahabad High Court: हिंसा के आरोपित शाह आलम की याचिका पर सरकार से जवाब तलब
हाई कोर्ट ने अटाला हिंसा में आरोपित डा. आशीष मित्तल केस को भी इस मामले से कनेक्ट कर दिया। याची के खिलाफ करेली और खुल्दाबाद थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मोहम्मद शाह आलम पर 25 हजार का इनाम घोषित किया है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा में आरोपित प्रयागराज निवासी एआइएमआइएम के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम की अर्जी पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने दिया है। याचिका में हिंसा भड़काने के आरोपित शाह आलम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद करने की भी मांग की गई है।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोपहर दो बजे विवेचक को तलब किया। विवेचना अधिकारी सहित चार पुलिसकर्मी हाजिर हुए। विवेचना अधिकारी के आवेदन पर केस दर्ज करने के आठ दिन के अंदर मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। इसी आधार पर वारंट रद करने की मांग की गई है।
25 हजार रुपये का इनाम घोषित है शाह आलम पर
हाई कोर्ट ने अटाला हिंसा में आरोपित डा. आशीष मित्तल केस को भी इस मामले से कनेक्ट कर दिया। याची के खिलाफ करेली और खुल्दाबाद थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मोहम्मद शाह आलम पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
नकली नोट चलाने के आरोपित को तीन साल की कैद
प्रयागराज : बाजार में नकली नोट चलाने के आरोपित समयराज वर्मा को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अपर जिला न्यायाधीश मनीष निगम ने शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जयकांत तिवारी, अमित मालवीय और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने, उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के बाद फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार आरोपित थाना औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है। उसने 31 अगस्त 2016 को सब्जी मंडी में एक हजार रुपये की नोट देकर पांच किलो आलू लिया था। थोड़ी देर बाद फिर उसी दुकान पर जाकर एक हजार रुपये की नोट देकर दोबारा आलू लिया। दुकानदार को शक हुआ तो जांच में नोट नकली निकली थी।