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Allahabad High Court : रुद्रा बिल्डर्स के प्रोपराइटर को अल्पकालिक जमानत

गौतमबुद्धनगर सेक्टर-7 के फेज-3 थाना में एफआइआर दर्ज हुई और याची को जेल भेज दिया गया। जेल में बीमार होने पर सफदरगंज अस्पताल में 45 दिन इलाज करने के बाद जेल भेज दिया गया। हार्ट अटैक के खतरे को लेकर याची ने सुप्रीम कोर्ट से अल्पकालिक जमानत की मांग की।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 09:48 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 09:48 PM (IST)
Allahabad High Court :  रुद्रा बिल्डर्स के प्रोपराइटर को अल्पकालिक जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रुद्रा बिल्डर्स के प्रोपराइटर मुकेश खुराना की 60 दिन की सशर्त अल्पकालिक जमानत मंजूर कर ली।

प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रुद्रा बिल्डर्स के प्रोपराइटर मुकेश खुराना की 60 दिन के लिए सशर्त अल्पकालिक जमानत मंजूर कर ली है। कहा है कि उक्त अवधि बीतने के बाद याची कोर्ट में समर्पण कर देगा। अदालत ने हार्ट व ब्लड प्रेशर की बीमारी और सह अभियुक्त गौतम मेहरा को अंतरिम जमानत मिलने के आधार पर यह आदेश दिया है। कहा कि वह पासपोर्ट कोर्ट में जमा कर देगा और अदालत की अनुमति लिए बिना देश नहीं छोड़ेगा। साथ ही बचे निवेशकों के दावे का निपटारा करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है।

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रुद्रा ग्रुप आफ कंपनीज और रुद्रा बिल्डर्स के प्रोपराइटर खुराना ने 2012 में गाजियाबाद में पावो रियल प्रोजेक्ट शुरू किया। लाखों लोगों से फ्लैट देने के नाम पर निवेश कराया गया। निवेशकों में एक महिला एसडीएम भी शामिल है। जिस जमीन पर बिल्डिंग बननी थी, वह ग्राम सभा की सरकारी जमीन थी। इसलिए न किसी को फ्लैट मिला और न ही पैसा वापस किया गया।

गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-7 के फेज-3 थाना में एफआइआर दर्ज हुई और याची को जेल भेज दिया गया। जेल में बीमार होने पर सफदरगंज अस्पताल में 45 दिन इलाज करने के बाद जेल भेज दिया गया। हार्ट अटैक के खतरे को लेकर याची ने सुप्रीम कोर्ट से अल्पकालिक जमानत की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अर्जी तय करने के लिए कहा था।


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