यूपी में हुक्का बार की शिकायत पर हाई कोर्ट गंभीर, सरकार से पूछा- क्यों न बंद कर दिया जाए?
हुक्का बार की मिली शिकायत मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने यूपी सरकार को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।
प्रयागराज, जेएनएन। उत्तर प्रदेश भर में चल रहे हुक्का बार की मिली शिकायत को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्यों न राज्य के सारे हुक्का बार बंद करने का आदेश दिया जाए? इसको लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र हरगोविंद दुबे ने मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र लिखा है। उस पत्र को संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने स्वयोजित जनहित याचिका में तब्दील करते हुए प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के मार्फत नोटिस जारी किया है।
हुक्का बार की मिली शिकायत मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने प्रदेश सरकार को छह अगस्त तक इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि क्यों न याचिका को स्वीकार कर लिया जाए? छात्र द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य के लगभग हर जिले में काफी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं। इन हुक्का बार से संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका है। वहां ज्यादातर युवा जाते हैं। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।