Allahabad High Court: गन लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ याचिका पर मांगा अधिकारियों से जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DBBL यानी दोनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के जिला अधिकारी बुलंदशहर के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर कमिश्नर मेरठ डिविजन डीएम बुलंदशहर तथा एसएसपी बुलंदशहर से जवाब मांगा है। छह हफ्ते में जवाब दाखिल करना है
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DBBL यानी दोनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के जिला अधिकारी बुलंदशहर के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर कमिश्नर मेरठ डिविजन, डीएम बुलंदशहर तथा एसएसपी बुलंदशहर से जवाब मांगा है।
ग्राम- कसेर कला, थाना- डिबाई, जिला बुलंदशहर निवासी सलीम ने याचिका दाखिल कर डीएम बुलंदशहर द्वारा पारित शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के 4 अगस्त 2021 तथा मंडलायुक्त द्वारा पारित 5 मार्च 2021 के आदेशों को चुनौती दी है।
कोई मुकदमा और न तो कोई आपराधिक इतिहास
यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने सलीम की याचिका पर पारित किया है। याची का कहना है की डीएम ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है जबकि उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है और ना ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। याची का कहना है कि उसने कभी भी अपने शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग नहीं किया है और नहीं ऐसी कोई रिपोर्ट है। कहा गया है कि केवल किसी आपराधिक केस में नाम आ जाने मात्र से शस्त्र लाइसेंस न तो सस्पेंड और न ही निरस्त किया जा सकता है।
छह हफ्ते में जवाब मिलने के बाद होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए सभी विपक्षियों से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट इस याचिका पर 6 सप्ताह बाद पुनः सुनवाई करेगी।