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इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद की भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप से इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर गुरुवार को होने वाली एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए प्राचार्य की भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 07:05 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 07:05 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद की भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप से इनकार
इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद की भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप से इनकार

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर गुरुवार को होने वाली एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए प्राचार्य की भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने डॉ. अनुपम सोनी की याचिका पर दिया है।

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याचिका पर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने प्रतिवाद किया। याची का कहना है कि आयोग ने विज्ञापन संख्या 48 समाप्त कर दो मार्च 2019 को प्राचार्य पद भरने के लिए नया विज्ञापन संख्या 49 निकाल दिया। आयोग ने 18 अप्रैल 2019 को स्पष्टीकरण प्रकाशित करके बताया कि विज्ञापन संख्या 48 के अभ्यॢथयों को विज्ञापन संख्या 49 में नये सिरे से आवेदन करना होगा।

याची ने विज्ञापन संख्या 48 में आवेदन किया था। लेकिन, अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन संख्या 49 में आवेदन जमा नहीं कर सका। याची ने विज्ञापन संख्या 48 में आवेदन किया है तो विज्ञापन संख्या 49 में तो नया आवेदन देने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे 29 अक्टूबर की परीक्षा में बैठने दिया जाय। कोर्ट ने कहा कि याची यह आधार नहीं ले रहा कि उसे आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण की जानकारी नहीं हुई। जानकारी होने के बावजूद नया आवेदन नहीं किया। ऐसे में अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।


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