इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के दिए निर्देश, वकीलों पर भी गुमराह करने पर गिरी गाज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा झूठा हलफनामा दर्ज करने पर वाराणसी कमिश्नर को तीनों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। साथ ही इनका केस लड़ रहे वकीलों को भी चेतावनी देकर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
प्रयागराज, विधि संवाददाता : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झूठा हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को गुमराह करने पर सख्ती दिखाते हुए वाराणसी के अमित कुमार निगम, अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ सोनू और सरोज गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही पुलिस कमिश्नर वाराणसी को इन्हें गिरफ्तार कर 3 दिसंबर 2022 को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अमित कुमार निगम की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने दोबारा याचिका दाखिल करने वाले वकील वर्षा सिंह और महताब आलम को भी हाजिर होने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट उनका लाइसेंस निरस्त करने सहित प्रतिकूल आदेश जारी करेगी।
यह है मामला
दरअसल वाराणसी के चौक थाने में दर्ज आपराधिक मामले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें याची के दोनों अधिवक्ता कोर्ट में बहस करने नहीं आए। विपक्षी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले दाखिल याचिका खारिज हो चुकी है तथा एक याचिका लंबित है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि इन्हीं वकीलों ने पहले याचिकाएं दाखिल कीं और इस याचिका में लिखा कि यह पहली याचिका है। जिससे यह साफ होता है कि इन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है।