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UP: हाई कोर्ट ने हिंदू धर्म अपना शादी करने वाली को पिता व भाई की कैद से छुड़ाने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू धर्म स्वीकार करके रोहित राठौर से शादी करने वाली शिखा उर्फ शीबा को पिता और भाई की कैद से छुड़ाकर नारी निकेतन कानपुर नगर में रखने का आदेश दिया है। पति रोहित ने अपनी पत्नी की जान का खतरा जताया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 09 Oct 2020 10:58 PM (IST)Updated: Fri, 09 Oct 2020 11:00 PM (IST)
UP: हाई कोर्ट ने हिंदू धर्म अपना शादी करने वाली को पिता व भाई की कैद से छुड़ाने का दिया आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शिखा व रोहित राठौर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू धर्म स्वीकार करके रोहित राठौर से शादी करने वाली शिखा उर्फ शीबा को पिता और भाई की कैद से छुड़ाकर नारी निकेतन कानपुर नगर में रखने का आदेश दिया है। पति रोहित ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपनी पत्नी की जान का खतरा जताया है। उसने कहा कि दोनों बालिग हैं। इसके बावजूद पुलिस ने शिखा को पकड़कर पिता मुख्तार अली को सौंप दिया है, जहां उसे बंधक बना लिया गया है।

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हाई कोर्ट ने एसएसपी कानपुर नगर को निर्देश दिया है कि वह वार्ड 22 लालबहादुर शास्त्री नगर कानपुर में इमरान हसन व मुख्तार अली की कैद से तत्काल शिखा को छुड़ाकर 12 अक्टूबर को दो बजे कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने याची को सुरक्षा देने व कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शिखा व रोहित राठौर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि उन्होंने आर्य समाज मंदिर रावतपुर में शादी की है। इसका पंजीकरण भी कराया है। शिखा के पिता मुख्तार अली ने बिल्हौर थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया है। दोनों बालिग हैं। इसके बावजूद पुलिस ने शिखा को पकड़कर पिता मुख्तार अली को सौंप दिया है जहां उसे बंधक बना लिया गया है। साथ ही उसकी जान को खतरा है।


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