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इलाहाबाद हाई कोर्ट: शाहगंज के निषाद पार्टी विधायक को जारी किया नोटिस और मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने जौनपुर की शाहगंज के निषाद पार्टी के विधायक रमेश व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने नोटिस पंजीकृत डाक के अलावा अखबारों में प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Fri, 27 May 2022 09:14 PM (IST)Updated: Fri, 27 May 2022 09:14 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट: शाहगंज के निषाद पार्टी विधायक को जारी किया नोटिस और मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने शाहगंज के निषाद पार्टी के विधायक रमेश व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर की शाहगंज के निषाद पार्टी के विधायक रमेश व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने नोटिस पंजीकृत डाक के अलावा अखबारों में प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

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शाहगंज विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने सपा प्रत्याशी शैलेंद्र यादव की चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में शाहगंज विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। याची अधिवक्ता सरोज कुमार यादव का कहना है कि विपक्षी की जीत 719 वोट से हुई है। याची चार बार विधायक व दो बार मंत्री रह चुका है। विपक्षी विधायक ने नामांकन पत्र में अपना आपराधिक इतिहास छिपाया है। संपत्ति व पांच साल की आय का ब्योरा नहीं दिया है। ईवीएम में पड़े वोटों से अधिक की गणना की गई है।

हर्षित बने पीडीए के वकील

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने हर्षित पांडेय को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है। टैगोर टाउन निवासी पूर्व अपर महाधिवक्ता मुन्ना पांडेय के सुपुत्र हर्षित पांडेय हाईकोर्ट में कानपुर नगर निगम के भी अधिवक्ता हैं। उन्हें नियुक्ति की जानकारी पीडीए के विधि अधिकारी ने नियुक्ति पत्र के माध्यम से दी है।

एकमुश्त समाधान योजना का विस्तार

उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना का विस्तार किया गया है। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रामहर्ष प्रसाद ने बताया कि प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशांबी की सभी 18 शाखाओं में किसानों के बकाए का भुगतान कराने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। वर्ष 1997 से लेकर 2003 तक के ऋणों पर 100 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक की छूट इस योजना में दी जाएगी।


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