गरीबों को 72 हजार सालाना देने की घोषणा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दिया नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 फीसद गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने की घोषणा के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस जारी किया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 फीसद गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने की घोषणा के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है। सुनवाई 13 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मोहित कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका पर चुनाव आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने प्रतिवाद किया। याची का कहना है कि मतदाता को प्रलोभन देना निष्पक्ष मतदान के खिलाफ है। इससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित होती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को 72 हजार रुपये सालाना देने का वादा कर मतदाताओं को प्रलोभन दिया है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। याचिका में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2030 तक गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना 'न्याय' के तहत हर साल 72 हजार रुपये दिए जाने का वादा किया गया है।