RSS प्रमुख पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को राहत नहीं, हाई कोर्ट का गिरफ्तारी पर रोक से इनकार
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी व न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने शाहजहांपुर के विवेक मिश्र नाहिल की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ शाहजहांपुर के आरएसएस के विभाग कार्यवाह रवि मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ समय पहले सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ाने वाला बयान दिया था। इस बयान के बाद विवेक मिश्र ने अपने फेसबुक पर मोहन भागवत को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसकी फेसबुक आईडी पर तमाम पोस्ट पड़ी है, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता सैय्यद अली मुर्तजा का कहना था कि याची ने सांप्रदायिक व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली टिप्पणियां की है, जबकि आरएसएस प्रमुख ने सांप्रदायिक व सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। याची का कहना था कि उसे गलत फंसाया गया है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा।