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इलाहाबाद हाई कोर्ट से एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में राहत नहीं, सरकार से मांगी SIT जांच की प्रगति रिपोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक कॉलेजों की एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 के समाज शास्त्र व हिंदी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 06:28 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 06:51 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में राहत नहीं, सरकार से मांगी SIT जांच की प्रगति रिपोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट से एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में राहत नहीं, सरकार से मांगी SIT जांच की प्रगति रिपोर्ट

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों की एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 के समाज शास्त्र और हिंदी विषय का परिणाम घोषित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले की एसआईटी जांच की प्रगति की जानकारी मांगी है। साथ ही उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर से गठित दो सदस्यीय समिति की प्रगति की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने धीरेंद्र प्रताप सिंह व 20 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, आयोग के अधिवक्ता एमएन सिंह व राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता केआर सिंह ने पक्ष रखा। याची अधिवक्ता का कहना है कि जांच के नाम पर भर्ती परीक्षा परिणाम को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता। वहीं, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की तरफ से कहा गया कि जांच पूरी किए बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले की एसआईटी जांच जारी है। ऐसे में याची के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।


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