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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को जारी किया अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी किया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 07:30 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 07:30 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को जारी किया अवमानना नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को जारी किया अवमानना नोटिस

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने उन्हें 13 जुलाई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा देने या कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ आरोप निर्मित कर जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाए? याचिका की सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने रेवती इंटर कॉलेज बलिया से बड़े बाबू पद से 2012 में सेवानिवृत्त राम सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के पद की वैधता पर उठे सवालों पर 2007 से वेतन भुगतान रोक दिया गया। वह 31 अक्टूबर 2012 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने 16 मार्च 2016 को आदेश दिया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर याची का भुगतान किया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य सरकार को अपनी संस्तुति भेज दी, लेकिन बकाया वेतन व सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं हुआ। तब हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। दो बार अवमानना याचिका पर आदेश पालन का अतिरिक्त समय दिया गया। फिर भी भुगतान नहीं हुआ। इस पर तीसरी बार यह याचिका दाखिल कर सचिव को दंडित करने की मांग की गई है।


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