Move to Jagran APP

अतीक अहमद के बेटे अली की अंतरिम जमानत पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 मई को

अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ दर्ज रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला के मुकदमे में अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख नियत। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अली की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 01:08 PM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 01:08 PM (IST)
अतीक अहमद के बेटे अली की अंतरिम जमानत पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 मई को
अतीक अहमद के पुत्र अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख नियत

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ दर्ज रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला के मुकदमे में अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख नियत की है।

loksabha election banner

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अली की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

छापेमारी होती रही, इनाम 50 हजार लेकिन पुलिस गिरफ्तारी में नाकाम

अली की अर्जी पर राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि अली फरार चल रहा है। उसे पहले 25 हजार रुपये का इनामी घोषित किया गया था। इसके बाद आईजी रेंज ने इनामी राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है। कहा गया है कि अली पर रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने आदि अपराध के गंभीर आरोप हैं। वह लगातार फरार चल रहा है और विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए उसकी अंतरिम जमानत अर्जी निरस्त की जाए।

दिसंबर 2021 में करेली पुलिस ने लिखा था यह मुकदमा

मोहम्मद जीशान की ओर से करेली थाने में दिसंबर 2021 में दर्ज कराए गए इस मामले में आरोप है कि अली 31 दिसंबर 2021 को अपने साथियों के साथ आया और कनपटी पर पिस्टल सटाकर अहमदाबाद जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद से मोबाइल फोन पर बात करने के लिए कहा। जीशान के मना करने पर अतीक ने फोन पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी व ऐनुद्दीनपुर स्थित प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम करने को कहा और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। जीशान के मना करने पर अली व उसके साथ आए लोगों ने जीशान समेत उसके रिश्तेदारों को पिस्टल, रायफल व बंदूक की बट से बुरी तरह मारा-पीटा। साथ ही अली व असाद ने पिस्टल से फायर भी किया लेकिन दीवार की आड़ में छिप जाने के कारण जीशान बाल बाल बच गया था। तब से अली फरार है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.