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Allahabad High Court: शादीशुदा महिला से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के नाबालिग आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर

याची के अधिवक्ता का कहना था कि सोशल जांच रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ नकारात्मक नहीं मिला। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना की अभियोजन कहानी संदेहजनक है। कोर्ट ने कहा बोर्ड अदालत ने अभियोजन की कहानी पर एक तरफा भरोसा कर लिया। अन्य तथ्यों पर विचार नहीं किया।

By Jagran NewsEdited By: Brijesh SrivastavaPublished: Tue, 29 Nov 2022 09:46 PM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2022 09:46 PM (IST)
Allahabad High Court: शादीशुदा महिला से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के नाबालिग आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर
किशोर न्याय बोर्ड, विशेष अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 38 वर्षीय शादीशुदा महिला से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने के नाबालिग आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। आरोपी के पिता को शर्तों पर अमल का आश्वासन देने तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी चित्रकूट को नाबालिग आरोपी की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना शर्मा ने नाबालिग आरोपी के पिता की तरफ से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा ने बहस की।

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10 अगस्‍त 2021 की है घटना : मालूम हो कि घटना के एक माह छह दिन बाद पीड़िता ने पहाड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 10 अगस्त 2021 की है, जब आरोपी दीवार फांद कर पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म किया और वीडियो तैयार कर धमकी दी। घर में पीड़िता के सास व ससुर थे। पीड़िता के बयान में बताया गया कि मादक पदार्थ दिया गया, जिससे वह बेसुध हो गई थी। जब वीडियो उसके पति तक पहुंचा तो उसने प्राथमिकी दर्ज कराई।

किशोर न्‍याय बोर्ड व विशेष अदालत ने जमानत से इंकार किया था : 17 वर्ष  5 माह की आयु का आरोपी 21 सितंबर 2021 से जेल में बंद है। किशोर न्याय बोर्ड व विशेष अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया, जिसे पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि सोशल जांच रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ कुछ भी नकारात्मक नहीं पाया गया। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना की अभियोजन कहानी संदेह जनक है। कोर्ट ने कहा बोर्ड व अदालत ने अभियोजन की कहानी पर एक तरफा भरोसा कर लिया। अन्य तथ्यों पर विचार नहीं किया।


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