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इलाहाबाद हाई कोर्ट से नकली पुस्तक छापने में आरोपित संजीव गुप्ता को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना अधिकार एनसीईआरटी की पुस्तकें छापने के चर्चित मामले में आरोपित मेरठ के संजीव कुमार गुप्ता की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अर्जी पर जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 08:30 PM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 08:30 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से नकली पुस्तक छापने में आरोपित संजीव गुप्ता को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट से नकली पुस्तक छापने में आरोपित संजीव गुप्ता को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना अधिकार एनसीईआरटी की पुस्तकें छापने के चर्चित मामले में आरोपित मेरठ के संजीव कुमार गुप्ता की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अर्जी पर जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। याची के अधिवक्ता हरिश्चंद्र मिश्र का कहना है कि याची मुख्य आरोपित सचिन गुप्ता का चाचा है। मेरठ के प्रतापपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। याची का पुस्तक के प्रकाशन व मुद्रण से कोई सरोकार नहीं है। उसे बिना सबूत के फंसाया जा रहा है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि आरोप गंभीर हैं। कापीराइट एक्ट का उल्लंघन व धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। सह अभियुक्त सचिन गुप्ता को राहत नहीं मिली है। इसलिए अर्जी खारिज की जाए।

कोर्ट ने याची की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और पांच लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व दो बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह विवेचना मे सहयोग करेगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। धमकी या प्रलोभन नहीं देगा, बिना कोर्ट की अनुमति देश नहीं छोड़ेगा। यदि शर्तो का उल्लंघन किया तो जमानत निरस्त की जा सकती है।


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