UP News: कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के दिए आदेश
UP News इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को बड़ी राहत दी है। नंदी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1 साल की जेल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नंदी को जमानत दे दी है।
पीटीआई, नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को कथित हमले से जुड़े एक मामले में सुनाई गयी सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने नंदी को बेल पर रिहा करने का आदेश भी जारी किया।
जनवरी में सुनाई गई थी 1 साल की सजा
इस साल 25 जनवरी 2023 को एमपी/एमएलए कोर्ट ने नंद गोपाल को 1 साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाते हुए अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर अत्याचार के कथित अपराध मामले में बरी कर दिया था।
अपीलकर्ता का नहीं है कोई आपराधिक इतिहास
सोमवार को नंदी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उपरोक्त निर्देश देते हुए कहा-" यह साफ है कि अपीलकर्ता को दी गई अधिकतम सजा एक वर्ष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है साथ ही अपीलकर्ता नंदी पहले से ही अंतरिम जमानत पर है। अपीलकर्ता ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है और अपील के अंतिम निस्तारण में काफी लंबा समय लगेगा।"
2014 में लगा था लोगों को उकसाने का आरोप
गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज के थाना मुट्ठीगंज में नंद गोपाल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। नंदी पर आरोप लगा था कि नंदी ने अपने समर्थकों संग मिलकर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह पर जनसभा के दौरान हमला किया। जनसभा 3 मई 2014 को आयोजित की गई थी। उस साल नंदी कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे।
एफआईआर के अनुसार, नंदी ने अपने समर्थकों को उकसा दिया था, जिसके बाद हिंसक हुए समर्थकों ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी-डंडों से हमला बोला था। इस हमले में कई सपा समर्थकों को चोट आई थी।