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इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व सांसद उमाकांत यादव के बेटों को राहत, कोर्ट में समर्पण करने की छूट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गांधी आश्रम पूराहादी अंबारी आजमगढ़ का ताला तोड़कर लूटपाट और कब्जा करने के आरोपितों पूर्व सांसद उमाकांत यादव के दोनों बेटों रविकांत यादव व दिनेशकांत यादव को 90 दिन में कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 07:02 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 07:02 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व सांसद उमाकांत यादव के बेटों को राहत, कोर्ट में समर्पण करने की छूट
हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव के बेटों को राहत देते हुए कोर्ट में समर्पण करने की छूट दी है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गांधी आश्रम पूराहादी अंबारी आजमगढ़ का ताला तोड़कर लूटपाट और कब्जा करने के आरोपितों पूर्व सांसद उमाकांत यादव के दोनों बेटों रविकांत यादव व दिनेशकांत यादव को 90 दिन में कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि तब तक इनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए। इससे पहले पिता पुत्रों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट तीन मार्च 2021 को खारिज कर चुकी है। उसके बाद दोनों बेटों ने दोबारा अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने राहत दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचियों की जमानत अर्जी यथाशीघ्र निस्तारित की जाए। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि याची कोर्ट में हाजिर होकर समर्पण नियत समय में नहीं करते तो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा है कि समर्पण करने की 90 दिन की अवधि बढ़ायी नहीं जाएगी। याचियों पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों के साथ विश्व बैंक की सहायता से बने गांधी आश्रम पर लूटपाट कर कब्जा कर लिया था और उसे अपना बता रहे हैं,  जिसकी एफआइआर फूलपुर थाने में दर्ज करायी गयी है। घटना 27 सितंबर 2019 की शाम की है।


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