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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसान नेता पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसान नेता बृजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी रोहन उर्फ राहुल उर्फ पहलवान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 10:36 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 10:36 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसान नेता पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसान नेता पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के मुरादनगर थाना में दर्ज किसान नेता बृजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी रोहन उर्फ राहुल उर्फ पहलवान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया है कि मुकदमे का ट्रायल तीन माह में पूरा किया जाए। कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर हाई कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन स्थिति सामान्य होने पर किया जाए। रोहन की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है।

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याची के खिलाफ 11 अगस्त 2016 को मुरादनगर थाना में मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि बृजपाल तेवतिया के काफिले को रोककर उस पर अत्याधुनिक असलहों एके 47 और देसी असलहों से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। याची का कहना था कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है। प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज कराई गई। बाद में वादी मुकदमा ने अपने बयान में उसका नाम लिया। कोई पहचान परेड नहीं कराई गई। याची के नाम के आगे उर्फ लगाया गया है जिससे यह साबित नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा है वह याची ही है।

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। उस पर छह गंभीर अपराधों के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। सहअभियुक्त की भी जमानत खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।


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