Move to Jagran APP

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ मंडलीय लेखाधिकारी की अंतरिम जमानत अर्जी की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग वाराणसी के मंडलीय कार्यालय में वरिष्ठ मंडलीय लेखाधिकारी रहे याची सूर्य प्रताप मिश्र की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 07:56 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 07:56 PM (IST)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ मंडलीय लेखाधिकारी की अंतरिम जमानत अर्जी की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ मंडलीय लेखाधिकारी की अंतरिम जमानत अर्जी की खारिज

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग वाराणसी के मंडलीय कार्यालय में वरिष्ठ मंडलीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत रहे याची सूर्य प्रताप मिश्र की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। याची पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना कोतवाली, जिला चंदौली में मुकदमा दर्ज है। याची के खिलाफ भादसं की धारा 193,197, 218, 409, 420, 467, 478, 471, 477-ए, 120-बी व 13 (2), 13 (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में शामिल होना बताया गया है।

loksabha election banner

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने सूर्य प्रताप मिश्र की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि उसे विद्वेषवश झूठा फंसाया गया है। जबकि सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोदकांत व एजीए वैभव आनंद सिंह ने कोर्ट को बताया कि यह मामला भारी मात्रा में जनता के पैसों के गबन का है। इस कारण याची को अंतरिम जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी को देखा व वकीलों की बहस सुना। याची अधिवक्ता ने ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया जिससे अंतरिम जमानत दी जा सके। अत: अंतरिम अर्जी खारिज की जाती है। परंतु कोर्ट ने याची को छूट दी है कि वह चाहे तो नियमित जमानत के लिए जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल कर सकता है और लोअर कोर्ट यथासंभव उसी दिन जमानत अर्जी का निस्तारण करें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.