इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसानों को गलत मुआवजा भुगतान का रिकॉर्ड पेश करने का दिया निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा दादरी तहसील के गेजा नगला चयनदास वाजिबपुर सहित दर्जनों गांवों के किसानों को भूमि अधिग्रहण के एवज में करोड़ों रुपये मुआवजा भुगतान करने का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। केस की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा, दादरी तहसील के गेजा, नगला चयनदास, वाजिबपुर सहित दर्जनों गांवों के किसानों को भूमि अधिग्रहण के एवज में करोड़ों रुपये मुआवजा भुगतान करने का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसकी सलाह पर किसानों को कोर्ट फैसले के खिलाफ मुआवजा भुगतान किया गया। फ्रॉड करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर सहित कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गयी?
यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने किसान ओमदेव सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। याचिका पर अधिवक्ता वाइडी शर्मा व दीपिका शर्मा तथा नोएडा के अधिवक्ता शिवम यादव ने पक्ष रखा। कोर्ट के फैसले से निर्धारित मुआवजे से अधिक भुगतान की वसूली कार्रवाई के खिलाफ किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
किसानों से 25 से 40 करोड़ की नोएडा के अधिकारियों द्वारा वसूली की जा रही है। याची किसानों की अधिकारियों की मिलीभगत से अधिक मुआवजे का भुगतान लिया गया है। उसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और फ्रॉड करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिकॉर्ड तलब किया है। इसमें डेढ़ सौ से अधिक किसानों को वसूली नोटिस दी गई है। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि करोड़ों की धांधली करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।