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इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश- 'दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी' का कड़ाई से कराएं पालन

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के छह अगस्त को जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में एक अधिकारी तैनात किया जाए।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 09:27 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 07:00 AM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश- 'दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी' का कड़ाई से कराएं पालन
इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश- 'दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी' का कड़ाई से कराएं पालन

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 'दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी' नियम का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के छह अगस्त को जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में एक अधिकारी तैनात किया जाए। क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा और अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएमओ प्रयागराज से मांगी गई जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने दाखिल हलफनामा वापस कर दिया व बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से सीएमओ कार्यालय को काम करना चाहिए, उसके अनुरूप नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट आने में दो हफ्ते की देरी पर सिलसिलेवार कार्रवाई का ब्योरा मांगा था।

अधिवक्ता एसपीएस चौहान ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। मरीज अस्पताल से बाहर घूम रहे हैं। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा कड़ी की जाएगी और ट्रेसिंग ट्रैकिंग होगी। नगर आयुक्त रवि रंजन ने कहा कि शहर से अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा न होने की जिम्मेदारी थाना पुलिस को सौंपने का 14 दिसंबर 2012 को शासनादेश जारी किया गया है, जिस पर अमल नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने नगर आयुक्त प्रयागराज से पिछले 10 सालों की अतिक्रमण हटाने की थाना पुलिस को दी गई सूचना का ब्योरा हलफनामे के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है।

प्राइवेट अस्पतालों का मांगा ब्योरा : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएमओ से प्राइवेट अस्पतालों के ओपीडी नार्म के अनुसार चलने व टेस्टिंग, ट्रैकिंग रिपोर्ट आपूर्ति का ब्योरा मांगा है। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कमला नेहरू अस्पताल, नाजरेथ अस्पताल में ट्रूनैट मशीन लगाना अनिवार्य किया गया है।

वकील करें नियम का पालन : हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्रनाथ सिंह ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कोर्ट कार्रवाई सुचारु रूप से चले इस मुद्दे पर कार्यकारिणी में विचार होगा। सरकार को मुकदमों की ई-नोटिस देने के संबंध में जिला प्रशासन से विमर्श कर हल निकाला जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कुछ वकील बिना मास्क लगाये परिसर के बाहर घूम रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा है।


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