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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने का निर्देश, 69000 शिक्षक भर्ती में सरकारी दिशा-निर्देशों का किया जाए पालन

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेशों और गाइडलाइन के तहत ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 09 Jun 2020 08:58 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jun 2020 08:58 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने का निर्देश, 69000 शिक्षक भर्ती में सरकारी दिशा-निर्देशों का किया जाए पालन
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने का निर्देश, 69000 शिक्षक भर्ती में सरकारी दिशा-निर्देशों का किया जाए पालन

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेशों और गाइडलाइन के तहत ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने देवेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि चयन में सरकारी आदेशों निर्देशों की अवहेलना कर मनमानी की जा रही है।

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याची का यह भी कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद नियुक्तियां 16 मई 2020 को जारी शासनादेश के तहत ही करे, विशेष कर गाइड लाइन के क्लाज 1(4) को कड़ाई से पालन किया जाए तथा ऐसे लोगों को नियुक्ति न दी जाए जो आवेदन की अंतिम तारीख पर निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे। वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2018 थी। उस तारीख को अभ्यर्थी की अर्हता के लिए निर्धारित किया गया है। इस तारीख तक अर्हता वाले ही नियुक्ति के लिए हकदार माने जाएंगे। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार के दिशा-निर्देश के तहत ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।


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