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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण और चार एरिया पीठों के गठन का दिया निर्देश

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अपीलीय अधिकरण गठित करने के संबंध में विरोधाभाषी सुझाव भेजने के कारण व्यापार कर आयुक्त उत्तर प्रदेश के 29 मई 2020 की संस्तुति जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के एजेंडा सात को विधि विरुद्ध मानते हुए रद कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2021 07:23 PM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2021 07:23 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण और चार एरिया पीठों के गठन का दिया निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण और चार एरिया पीठों के गठन का निर्देश दिया है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों की स्थापना पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को उनकी 14 मार्च, 2020 को हुई 39वीं बैठक के मुताबिक राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन के प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। प्रस्ताव दो हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने और केंद्र सरकार को चार सप्ताह में धारा 109(6) के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश है। जीएसटी काउंसिल ने 39वीं बैठक के छठें एजेंडे में प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ और लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी व आगरा में एरिया पीठ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया है।

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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अपीलीय अधिकरण गठित करने के संबंध में विरोधाभाषी सुझाव भेजने के कारण व्यापार कर आयुक्त उत्तर प्रदेश के 29 मई, 2020 की संस्तुति, जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के एजेंडा सात को विधि विरुद्ध मानते हुए रद कर दिया है। इसके तहत काउंसिल ने प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ के बजाय लखनऊ में गठित करने व चार एरिया पीठ गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा व प्रयागराज में गठित करने की आयुक्त की संस्तुति पर नया प्रस्ताव पारित किया था। इन्हें कोर्ट ने रद कर दिया है।

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने को कहा है कि एक अप्रैल, 2021 तक प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण व गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी व आगरा में एरिया पीठें काम करने लगे। कोर्ट ने याचियों को अधिकरण व एरिया पीठों गठन तक बड़ी राहत दी है। कहा कि इनकी मियाद जारी रहेगी और तब तक व्यापारियों के किसी प्रकार के उत्पीड़न पर रोक रहेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार व जीएसटी काउंसिल को आदेश का पालन करने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मेसर्स टार्क फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता निशांत मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा व राहुल अग्रवाल, केंद्र सरकार के अतिरिक्त सालीसिटर जनरल शशिप्रकाश सिंह, केंद्र सरकार के अधिवक्ता कृष्णजी शुक्ल, कृष्णा अग्रवाल, अनंत तिवारी, वस्तु एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अधिवक्ता रमेश चंद्र शुक्ल, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व विशेष अधिवक्ता सीबी त्रिपाठी ने बहस की।

कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की स्थायी पीठ या प्रधान पीठ में अंतर नहीं है। दोनों एक ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधानपीठ प्रयागराज में है। याचिकाएं यह कहते हुए दाखिल की गई थीं कि जीएसटी अधिकरण कानून 2017 के तहत प्रदेश में अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है, इसलिए याचिका पर सुनवाई की जाए। कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठों के गठन काउंसिल रास्ता साफ हो गया है।


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