Allahabad High Court : जन्म के दिन ही जन्म प्रमाणपत्र जारी, स्पष्टीकरण तलब
Allahabad High Court कोर्ट ने पूछा है कि क्या जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून एवं नियमों का पालन किया गया है? कहा कि जिस तरीके से जन्म लेने के दिन ही जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया है विश्वास नहीं होता कि नियमों का पालन किया गया होगा।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन्म के ही दिन जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले सब रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या जन्म, मृत्यु पंजीकरण कानून एवं नियमों का पालन किया गया है? कहा कि जिस तरीके से जन्म लेने के दिन ही जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया है, विश्वास नहीं होता कि नियमों का पालन किया गया होगा।
कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र जारी करते समय उपलब्ध सभी पत्रजात भी हलफनामे के साथ दाखिल किए जाएं। मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति डा. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रीना व अन्य की याचिका पर दिया है।
बदायूं जिले के बिसौली उप केंद्र के उपनिबंधक ने 20 मई 2021 को ही उसी दिन का जन्म का प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि प्रमाणपत्र जारी करने में नियमों का पालन नहीं किया गया गया।