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Allahabad High Court: हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत: सुनवाई के दौरान कोर्ट में वकील व जज का गाउन पहनना अनिवार्य नहीं

Allahabad High Court प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों व सभी अधीनस्थ अदालतों को लाक डाउन अवधि व उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 03:13 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 03:13 PM (IST)
Allahabad High Court: हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत: सुनवाई के दौरान कोर्ट में वकील व जज का गाउन पहनना अनिवार्य नहीं
आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 दिसंबर 2020 को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वकील तथा जज को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वकील तथा जज के गाउन पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने एक फैसले में निर्देश दिया है कि अब वकीलों और जज का किसी भी सुनवाई के दौरान गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। इस बाबत इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक ने प्रदेश की सभी अदालतों को आदेश भी जारी कर दिया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों, पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों व सभी अधीनस्थ अदालतों को लाक डाउन अवधि व उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। सात जनवरी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोर्ट में किसी भी बहस के लिए अधिवक्ताओं का गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है।

इस आशय का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 दिसंबर 2020 को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है। सभी से इसका पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।


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