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UP Panchayat Chunav: ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती

UP Panchayat Chunav इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति पर बिना चुनाव की घोषणा किए ब्लाक की ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने की वैधता की चुनौती याचिका दाखिल हुई है।

By Umesh Kumar TiwariEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 11:13 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 11:26 PM (IST)
UP Panchayat Chunav: ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की वैधता को चुनौती दी गई है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति पर बिना चुनाव की घोषणा किए ब्लाक की ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने की वैधता की चुनौती याचिका दाखिल हुई है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बुलंदशहर के दो ग्राम प्रधानों कृष्णपाल सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता महेश शर्मा ने बहस की। याची अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम प्रधानों को नया चुनाव होने तक कार्य करने का अधिकार है, क्योंकि कोविड-19 के कारण सात महीने तक विकास कार्य नहीं हो सका। अभी चुनाव अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है, फिर भी सरकार ने 14 दिसंबर, 2020 को अधिसूचना जारी करके सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया है, जो कि पंचायत राज अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन और मनमानापूर्ण कार्य है।

बता दें कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। 26 दिसंबर से ग्राम प्रधान बैंकों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी गई है। निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह ने पिछले दिनों सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त आयोग व 15 वें वित्त अयोग से ग्राम प्रधानों की डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) को निरस्त करने की कार्यवाही के निर्देशा दिए थे। निदेशक ने कहा था कि ग्राम प्रधानों द्वारा चेकर के तौर पर कोई भी भुगतान 25 दिसंबर के बाद न किया जाए। सहायक विकास अधिकारी पंचायत अपने विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों में यह कार्यवाही पूरा कराना सुनिश्चित करें।


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