Lockdown 4.0 : चौक, कोठापार्चा समेत सभी बाजारें आज से होंगी गुलजार, ये दुकानें नहीं खुलेंगी Prayagraj News
लॉकडाउन 4.0 में कोरोना वायरस के कारण चौक व कोठापार्चा समेत सभी बंद बाजार आज से खुलेंगे। अभी हेयर कटिंग सैलून स्पा ब्यूटी पार्लर मसाज सेंटर की दुकानें नहीं खुलेंगी।
प्रयागराज, जेएनएन। लॉकडाउन 4.0 में बाजारों को खोलने में जिला प्रशासन ने राहत दी है। बुधवार यानी आज से चौक, कोठापार्चा, खुल्दाबाद, रोशनबाग, नखास कोहना, बड़ी स्टेशन मार्केट, शाहगंज बाजार, राजापुर, खोवा मंडी, बहादुरगंज, चक जीरो रोड, रामभवन, बैरहना, तेलियरगंज व गोविंदपुर के बाजार खुलेंगे। वहीं दुकानों पर फिजिकल डिस्टेसिंग समेत मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग को लेकर कड़े निर्देश भी दिए गए हैैं।
प्रशासन ने बाजारों को खोलने की गाइडलाइन जारी की
जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान 20 से 23 मई तक ट्रॉयल के रूप में सिविल लाइंस, कटरा और सुलेसराय की बाजारों को खोला गया था। इसके बाद रविवार को बंदी हो गई फिर सोमवार को ईद पडऩे से निर्णय नहीं हो सका था। मंगलवार को प्रशासनिक अफसरों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के बाद रात में प्रशासन की ओर से बाजारों को खोलने की गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत शहर तथा नगर पंचायतों व गांवों की बाजारों को खोलने के लिए छूट दे दी गई। इस बार की गाइडलाइन में जूता-चप्पल व टेलरिंग की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है।
ये दुकानें रोज खुलेंगी
सेनेटरी वेयर, लोहे की दुकान (सरिया एंगल), इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की दुकान, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट, टायर ट्यूब, फल, सब्जी, दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, आटो गैरेज (रिपेयरिंग कार्य गैरेज के अंदर), टिंबर स्टोर, चश्मे की दुकानें, बुक, स्टेशनरी एवं मोहर की दुकान, फर्नीचर, प्लाईबोर्ड, माइका की दुकान, ज्वैलरी शॉप, कास्मेटिक जनरल स्टोर, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, ग्लास, एल्युमिनियम फ्रेम, हाउसिंग मेटेरियल, जूते-चप्पल की दुकानें, टेलङ्क्षरग की दुकान, फेरीवाले, पटरी की दुकान, साइकिल की दुकान (संपूर्ण रूप से)।
इन इलाकों के बाजार के लिए रोस्टर
खुल्दाबाद, रोशनबाग, नखास कोहना, बड़ी स्टेशन मार्केट, शाहगंज, राजापुर, चौक, खोवा मंडी, बहादुरगंज, जीरो रोड, रामभवन, तेलियरगंज, गोविंदपुर, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र तथा टाउन एरिया की विभिन्न दुकानों के लिए।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
मोबाइल शॉप, बर्तन एवं क्राकरी की दुकान, प्रिटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर, स्पोर्ट एवं गिफ्ट आइटम।
समय : सुबह सात से शाम छह बजे।
मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
कंप्यूटर एवं आइटी प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्रालय एवं साड़ी
समय : सुबह सात से शाम छह बजे।
इन पर अब भी प्रतिबंध
-हेयर कटिंग सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर एवं मसाज सेंटर।
-सभी सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क
-थिएटर, बार, एसेंबली हाल।
-सत्कार सेवाएं सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों के लिए उपयोग में लाई जा रही हों अथवा लॉकडाउन के कारण फंसी हुए पर्यटकों या क्वारंटाइन करने में उपयोग में ला जा रही हों।
रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी ही होगी
रेस्टोरेंट बंद रहेंगे मगर होम डिलीवरी हो सकेगी। ग्राहक आर्डर देंगे और डिलीवरी मैन पैकिंग को घर तक पहुंचाएंगे। मिठाई की दुकानों से बिक्री होगी मगर बैठाकर खिलाई नहीं जा सकेगी। बस डिपो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा पर चलने वाली कैंटीन से भी होम डिलीवरी ही हो सकेगी।
ये नियम हैैं आवश्यक
-सभी दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कराना जरूरी
-बिना मास्क, बिना फेस कवर के कोई दुकान में नहीं जा सकेगा।
-दुकानों में प्रवेश से पहले ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराना होगा।
-कारोबारी व स्टॉफ के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना चाहिए
-ग्राहकों के मोबाइल में भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराना होगा
-सभी दुकानों पर पानी, सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए
-दुकानों पर एक समय में पांच ग्राहक ही मौजूद रहेंगे, दुकानदार तय करेंगे।
बोले डीएम, आवश्यक निर्देशों के साथ ही सभी बाजार खोले जा सकेंगे
डीएम भानुचंद्र गोस्वामी कहते हैं कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रॉयल पर तीन बाजारों को पहले चरण में खोला गया था। अब बुधवार से अन्य बाजारों को शर्तों के मुताबिक खोलने के लिए आम सहमति बनी है। आवश्यक निर्देशों के साथ ही सभी बाजार खोले जा सकेंगे।