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मुजफ्फरनगर दंगे मामले में राज्यमंत्री, विधायक ने किया सरेंडर, मिली जमानत

एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्यमंत्री और विधायक द्वारा सरेंडर करने के बाद जमानत दे दी। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आरोपित हैं।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 01:35 PM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 01:35 PM (IST)
मुजफ्फरनगर दंगे मामले में राज्यमंत्री, विधायक ने किया सरेंडर, मिली जमानत
मुजफ्फरनगर दंगे मामले में राज्यमंत्री, विधायक ने किया सरेंडर, मिली जमानत

प्रयागराज : मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपित गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा और विधायक उमेश मलिक ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर अर्जी को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश पवन तिवारी ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। करीब तीन घंटे बाद जमानत देने व मुचलका भरने पर आरोपितों को रिहा किया गया।

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मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाने से संबंधित मामला

उमेश मलिक ने पांच मुकदमे और सुरेश राणा ने एक मुकदमे में सरेंडर किया था। मामला मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाने से संबंधित है। यहां 27 अगस्त 2013 को गौरव व सचिन की हत्या हुई थी। उसके बाद मुजफ्फनगर में दंगा हुआ था, जिसमें सुरेश राणा व उमेश अभियुक्त हैं। सांसद संजीव बलियान भी आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख मुकर्रर की।

बृजेश सिंह की पैरोल याचिका खारिज

हत्यारोपित विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह की पैरोल याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। पैरोल अर्जी में कहा गया कि याची की भतीजी सोनम की शादी 19 फरवरी को नदेसर वाराणसी में होनी है। पहले भी अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। उसी आधार पर भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पुलिस अभिरक्षा में अनुमति दी जाए। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राधाकृष्ण मिश्रा, लाल चंदन, राजेश गुप्ता ने पैरोल अर्जी का विरोध किया। इस पर न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अर्जी खारिज कर दी।


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